सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दहेज उत्पीड़न मामले में बड़ा फैसला किया है। दहेज उत्पीड़न के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पुराने फैसले में बदलाव करते हुए इस अपराध में आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी के आदेश दिए हैं। पीड़ित महिला की शिकायत की सुनवाई के लिए परिवार कल्याण कमेटी की भी आवश्यकता नहीं होगी। हालांकि कोर्ट ने यह भी साफ किया की आरोपी पति के पास अग्रिम जमानत देने का विकल्प बरकरार रहेगा। बता दें कि 2017 में सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच ने आदेश दिया था कि दहेज उत्पीड़न के मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो हो सकती हालांकि तब चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने इस फैसले पर असहमति व्यक्त की थी।